मूकनायक ब्यूरो बालाघाट
बैहर के न्यायालय में सुनाया गया फैसला
सरकारी राशन को बेचने वाले सेल्समैन और खरीददार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए एक साल की सजा और एक हजार रुपये से दंडित किया गया । ये फैसला सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे तहसील बैहर के न्यायालय में सुनाया गया। आरोपी इंद्रलाल पिता हंसलाल कावरे 43 वर्ष अचानकपुर चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा व आरोपी सेल्समैन रवि सोनी ग्राम अचानकपुर चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा निवासी है । जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर 2013 को विमल तिल्लासी निवासी अचानकपुर ने पुलिस चौकी सालेटेकरी में सूचना दी कि ग्राम अचानकपुर शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन रवि सोनी ने गरीब हितग्राहियों को शासकीय योजना के तहत वितरण किया जाने वाला अनाज (गेहूं ) 30-35 कट्टी ग्राम अचानकपुर के इंद्रपाल कावरे को विक्रय कर दिया है । अनाज इंद्रलाल कावरे अपने घर में भंडारण कर रखा है । उक्त सूचना की तस्दीक पर आरोपी इंद्रलाल के घर जाकर उससे सहमति प्राप्त कर उसके मकान की तलाशी ली गई। आरोपी इंद्रलाल के घर में शासकीय बोरे पर 30 कट्टी गेहूं मिलने पर आरोपी इंद्रलाल कावरे के कथन लेखबद्ध किए गए। वह गेहूं उसने सेल्समैन रवि सोनी से 800 रुपये का बयाना देकर खरीदना बताया तथा भंडार कर अपने घर में रखना बताया । उक्त 30 क्विंटल गेहूं तौल कर 11.71 क्विंटल पाए जाने पर गवाह के समक्ष जब्त किया गया । इसके बाद आरोपी रवि सोनी के कथन लेख किए गए । रवि सोनी के कथन लेख किए गए । रवि सोनी से पांच रुपये का तेल से भींगा नोट, शासकीय उचित मूल्य की दुकान की स्टाक व वितरण पंजी और एक शासकीय बोरी जब्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बैहर द्वारा की गई ।