Sunday, December 22, 2024
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नरेंद्र शर्मा ने क्रय की जमीन, जांच में पाए गए दोषी, दर्ज हो अपराधिक प्रकरण

मूकनायक
मध्य प्रदेश/ सतना
बद्री विशाल प्रजापति

सतना। शहर के डेलौरा ङ्क्षस्थत आदिवासियो की जमीन के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जिसके बाद क्रेता नरेन्द्र शर्मा की सांसे फूलने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक आवेदक उमेश कोल पिता स्व. रमेश कोल निवासी डेलौरा तहसील रघुराजनगर द्वारा कलेक्टर सतना के समक्ष आवेदन पेश किया गया था। आवेदक के नाबालिग रहते हुए बिना कलेक्टर में अनुमति बगैर तथा आवेदिका नाबालिग बहन सरस्वती कोल को बालिक दर्शाकर छल,कपट पूर्वक पार्षद द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी किए जाने से संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। प्रकरण में नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया। साथ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य पेश किये गये। वर्ष 2024-25 खसरा वर्ष के अनुसार मौजा डेलौरा की आराजी नम्बर 523/ 2/3 रकवा 0.242 हे. अनामिका जैन तिपा विजय कुमार जैन सा.मऊठाना ललितपुर सतना के नाम दर्ज है। जबकि हस्तलिखित खसरा वर्ष 1999-2000 लगायत 2003-04 के अनुसार मौजा डेलौरा की आराजी नम्बर 533/ 2 रकवा 2.109 हे.मु.दुलारी बेवा रमेश कोल, उमेश कोल, बच्चू कोल, राम कोल पिता रमेश कोल नाबा.बली.मां दुलारी बेवा रमेश कोल के नाम भूमि स्वामी दर्ज हैं। जारी हुए फर्जी आयु प्रमाण पत्र प्रकरण में 11.08.2003 को मौजा डेलौरा की आराजी नम्बर 533/ 2 का अंश भाग रकवा 0.76 एकड़ की अनुमति प्रदान की गई। उक्त अनुमति में दुलारी कोल की पुत्र सरस्वती कोल की उम्र 19 वर्ष लेख किया गया है। यह प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद राजेश प्रजापति द्वारा सरस्वती कोल की आयु लगभग 19 वर्ष होना लेख है। जबकि शासकीय मा.पाठशाला डिलौरा के द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणीकरण अनुसार सरस्वती कोल की उम्र 12 वर्ष होती है। कलेक्टर सतना के अनुमति आदेश में आवेदक उमेश कोल एवं सरस्वती कोल के नाम दर्ज भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं है। जांच में प्रमाणित होता है कि खातेदार के नाबा. रहते ही उसके हिस्से की आराजी को विक्रय किया जाना पाया जाता है। जांच में क्रेता नरेन्द्र शर्मा द्वारा आदिवासियों के अनपढ होने का फायदा उठाकर पार्षद द्वारा फर्जी आयु प्रमाण पत्र जारी कर गलत विक्रय किया जाना पाया गया। अब देखना यह है कि इस मामले में आगामी दिनों में क्या कार्यवाही होती है।

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